प्रदेश की डिस्टलरीज द्वारा निर्मित सैनिटाइजर की दरें निध्रारित

दतिया। आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने प्रदेश की सभी डिस्टलरीज को सैनिटाइजर की बोतलों में विक्रय मूल्य अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपेक्षा की है कि प्रदेश में कोरोना वायरस इस राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर 180 एमएल की 50 बोतलों की पेटी की शासकीय आपूर्ति के लिए जीएसटी सहित कीमत 1800 रुपये और गैर शासकीय आपूर्ति/विक्रय के लिये अधिकतम 2100 रूपये से अधिक नहीं रखें। बहुगुणा ने कहा है कि 180 एमएल की प्रत्येक बोतल में एमआरपी जीएसटी सहित 60 रुपये से अधिक और 90 एमएल की बोतल में 30 रुपये से अधिक अंकित नहीं करें।